PAN Card है तो जानें ये जरुरी खबर, वरना हो सकता है 10,000 रुपये का जुर्माना या जाना पड़े जेल, सरकार ने दी चेतावनी?

PAN Card एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उपयोग कई विभिन्न कारणों से किया जा सकता है। यदि आपने किसी भी कारण से PAN Card नहीं बनवाया है, तो आपको कई परेशानिया झेलनी पड़ सकती हैं। आईए जानते हैं कि ऐसे कौन-कौन से नियम हैं जो PAN Card के संबंध में महत्वपूर्ण हैं। जिसके न होने पर आपको भरना पड़ सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना, और आपको जेल भी हो सकती है.

PAN Card धारकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

पैन कार्ड धारकों के लिए एक से अधिक पैन कार्ड रखना, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत गैरकानूनी माना जाता है। इस नियम के अनुसार, एक व्यक्ति जिसने एक से अधिक पैन कार्ड प्राप्त किए हैं, उसे 6 महीने की कैद या 10,000 रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। यह नियम पैन कार्ड की सख्ती और एकीकृतता को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है, ताकि लोग अपनी आयकर संबंधित प्रक्रियाओं में सुधार कर सकें और सिस्टम को अधिक अच्छा बना सकें। इसलिए, एक से अधिक पैन कार्ड रखने से बचना आवश्यक है ताकि व्यक्ति किसी भी कानूनी कदम से बच सके।

अगर डबल PAN Card बन जाए तो क्या करें

अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि इनमें से किसी एक को सरेंडर करना अनिवार्य है। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड होना गैरकानूनी है। सजा से बचने के लिए, आपको अपने अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर करना चाहिए। यहां ध्यान देने योग्य है कि आपको पैन कार्ड के नियमों का पूर्णांकित रूप से पालन करते हुए देर नहीं करना चाहिए। आप इस प्रक्रिया को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से संपन्न कर सकते हैं।

PAN Card सरेंडर कैसे करें

आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपना पैन कार्ड सरेंडर करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा और वहां उपलब्ध विधियों का पालन करके पैन कार्ड सरेंडर की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा, आप नजदीकी आयकर दफ्तर में जाकर अपने पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए एक नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।

FAQ

 Q1.  पैन कार्ड सरेंडर करना क्यों  जरुरी है?

  • पैन कार्ड सरेंडर करना जरुरी है ताकि एक व्यक्ति केवल एक ही पैन कार्ड के साथ जुड़ा रहे और कोई गैरकानूनी कदम न उठाए।

 Q2.  अगर मेरे पास दो पैन कार्ड हैं, तो क्या करें?

  • अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो आपको एक को सरेंडर करना आवश्यक है। इसका उल्लंघन करने पर कड़ी सजा हो सकती है।

 Q3.  पैन कार्ड सरेंडर कैसे करें?

  • पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया का पालन करके सरेंडर कर सकते हैं।

 Q 4. क्या होता है अगर डबल PAN Card बन जाए?

  • यदि डबल PAN Card बन जाए, तो एक को सरेंडर करना अनिवार्य है ताकि व्यक्ति किसी भी कानूनी कार्यवाही से बच सके।

 Q5.  पैन कार्ड सरेंडर करने पर क्या निर्देश हैं?

  • पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉग इन करें और वहां उपलब्ध निर्देशों का पालन करें या नजदीकी इनकम टैक्स विभाग में जाएं।

  Q6. एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड होने पर सजा क्या हो सकती है?

  • एक व्यक्ति को 6 महीने की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जैसा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत प्रदान किया गया है।

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